मध्य प्रदेश की एक अदालत ने सोमवार को एक दुकानदार पर मॉडिफाइड साइलेंसर रखने के लिए 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो मोटरसाइकिल में फिट होने के बाद तेज आवाज पैदा करता है।
एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया है।
उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस ने तीन मई को छोटी ग्वालटोली इलाके में एक दुकान से 109 “संशोधित” साइलेंसर जब्त किए थे।
इसी तरह के एक मामले में, अदालत ने 6 मई को छोटी ग्वालटोली क्षेत्र के एक अन्य दुकानदार पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जब उसकी दुकान से आठ संशोधित साइलेंसर जब्त किए गए थे, प्रवक्ता ने कहा।
अधिकारी ने कहा कि यातायात पुलिस ने ऐसे साइलेंसर लगाने के खिलाफ अभियान शुरू किया है।