कोर्ट ने एमपी बीजेपी प्रमुख, पूर्व सीएम चौहान के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया

अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता के वकील एचएस छाबड़ा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विश्वेश्वरी मिश्रा ने शनिवार को अपने आदेश में प्रथम दृष्टया मुकदमे के लिए पर्याप्त सबूत पाए जाने के बाद मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।
पिछले साल 29 अप्रैल को तन्खा ने आपराधिक मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया था.

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सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तन्खा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने गलत दावा करके उनकी छवि खराब की है कि वह 2021 में पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में शामिल थे।

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अपने बयान में, पूर्व एमपी महाधिवक्ता ने कहा कि न तो उन्होंने ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया था और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की थी।

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तन्खा ने शर्मा, चौहान और सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का नागरिक मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है।

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