छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व महाधिवक्ता को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नागरिक पूर्ति निगम (एनएएन) घोटाले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी का आचरण “निजी लाभ के लिए एक लोक सेवक द्वारा सत्ता का दुरुपयोग” करने जैसा है और उपलब्ध साक्ष्यों से “आवेदक की आपराधिक भूमिका स्पष्ट है”।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एनएएन घोटाले से जुड़ा है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली खरीद से संबंधित एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कांड है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 66(2) के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा (एसीबी/ईओडब्ल्यू) के साथ महत्वपूर्ण साक्ष्य साझा किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि नौकरशाहों और उच्च पदस्थ अधिकारियों ने आरोपी अधिकारियों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के पक्ष में कानूनी कार्यवाही में हेरफेर करने की साजिश रची।

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कानूनी मुद्दे

आवेदक, सतीश चंद्र वर्मा पर आरोप लगाया गया था:

एनएएन घोटाले में आरोपी अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में हेरफेर करना।

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गवाहों पर अपने बयान बदलने के लिए दबाव डालना।

व्हाट्सएप संचार के माध्यम से सह-आरोपी के पक्ष में कानूनी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करना।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 182, 211, 193, 195ए, 166ए और 120बी के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 7, 7ए, 8 और 13(2) का उल्लंघन।*

वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व में धारा 438 सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत राजनीतिक प्रतिशोध और प्रत्यक्ष संलिप्तता की कमी का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत मांगी।

न्यायालय के निष्कर्ष

न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल ने अभियोजन पक्ष के आरोपों और आयकर विभाग के छापों से बरामद व्हाट्सएप चैट सहित साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की। न्यायालय ने पाया कि:

आवेदक आरोपी नौकरशाहों को राहत दिलाने के लिए कानूनी कार्यवाही में हेरफेर करने में सक्रिय रूप से शामिल था।

व्हाट्सएप चैट से आवेदक और आरोपी अधिकारियों के बीच स्पष्ट समन्वय का पता चला।

जमानत देने से जांच प्रभावित होगी क्योंकि आवेदक के “सरकार में गहरे संबंध हैं।”

अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

“राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होने के नाते, उनका कर्तव्य सरकार के हितों की रक्षा करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना था। इसके बजाय, उन्होंने कानूनी कार्यवाही में हेरफेर करने में सक्रिय रूप से भाग लिया।”

“व्हाट्सएप चैट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आवेदक मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है।”

“आवेदक का कृत्य आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित नहीं है, लेकिन यह एक गंभीर अपराध है जिसके लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।”

बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें

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बचाव पक्ष के वकील (वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी, अधिवक्ता सब्यसाची भादुड़ी द्वारा सहायता प्राप्त) ने तर्क दिया कि सरकार में बदलाव के बाद मामला राजनीति से प्रेरित था। उन्होंने तर्क दिया कि वर्मा को बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के केवल संदेह के आधार पर फंसाया जा रहा है।

अभियोजन पक्ष के वकील (डिप्टी एडवोकेट जनरल डॉ. सौरभ कुमार पांडे और पैनल वकील श्री मयूर खंडेलवाल) ने तर्क दिया कि एडवोकेट जनरल के रूप में वर्मा का प्रभाव अदालती कार्यवाही में हेरफेर करने में महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि चैट ट्रांसक्रिप्ट और डिजिटल रिकॉर्ड सहित साक्ष्य ने साजिश में उनकी भूमिका को स्थापित किया।

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जमानत याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने आगे के सबूतों को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता पर जोर दिया। यह आदेश NAN घोटाले में भ्रष्टाचार और न्यायिक हेरफेर की ACB/EOW की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केस विवरण

केस नंबर: MCRCA नंबर 1369 ऑफ 2024

आवेदक: सतीश चंद्र वर्मा

प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य (ACB/EOW, रायपुर)

बेंच: जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल

बचाव पक्ष के वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी, अधिवक्ता सब्यसाची भादुड़ी

अभियोजन पक्ष के वकील: डिप्टी एजी डॉ. सौरभ कुमार पांडे, पैनल वकील श्री मयूर खंडेलवाल

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