पालघर में नाबालिग रिश्तेदार से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की जेल की सजा

महाराष्ट्र के पालघर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के भाई की नाबालिग बेटी से 2019 में कई बार बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई है.

उन्हें मंगलवार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश एमएस देशपांडे द्वारा दोषी ठहराया गया था और आदेश का विवरण गुरुवार को उपलब्ध कराया गया था।

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नाबालिग के पिता मछुआरे थे और कुछ समय पहले उसकी मां का देहांत हो गया था, जिसके चलते वह अपनी दादी और अन्य परिजनों की देखरेख में थी.

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब कोई आसपास नहीं होता था तो आरोपी अक्सर उसके साथ बलात्कार करता था और उसे धमकी देता था कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए।

जब उसने आरोपी के बेटे को बताया, तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने बदले में अपने पिता को बताया, जिसके बाद घोलवाड़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया।

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