मारपीट के दौरान मौत के जुर्म में एक शख्स को 5 साल की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक 42 वर्षीय व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति की मौत का कारण बनने के लिए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

28 अप्रैल के अपने आदेश में, जो शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया था, सत्र न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने कोपरखैरने निवासी दोषी सुरेश सोमला चव्हाण पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित वीरेंद्र उर्फ ​​राजू होदीदास ब्रम्हभट्ट चव्हाण की एक विधवा, एक करीबी रिश्तेदार के साथ रिश्ते में थे।

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14 नवंबर, 2018 की रात, शराब पीने के दौरान चव्हाण और ब्रम्हाभट्ट के बीच झगड़ा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बाद की मौत हो गई।
अपने आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के सामने सबूत यह नहीं बताते हैं कि चव्हाण का ब्रम्हभट्ट को मारने का कोई इरादा था।

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“रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि गुस्से में आरोपी ने मृतक की छाती पर लात और घूंसे मारे। अंतत: मृतक वीरेंद्र की मौत हो गई। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने पल भर में लात और घूंसों से हमला किया। अनुचित लाभ उठाया या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया,” अदालत ने कहा।

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अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत लगाए गए आरोप को साबित करने में विफल रहा है। इसके बाद चव्हाण को गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए पांच साल जेल की सजा सुनाई गई।

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