8 साल पहले दोस्त की हत्या करने वाले शख्स को उम्रकैद की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक 31 वर्षीय व्यक्ति को आठ साल पहले लड़ाई के बाद अपने दोस्त की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना आर तेहरा ने बुधवार को अपने आदेश में मुंब्रा के आनंद कोलीवाड़ा निवासी दोषी रियाज उर्फ ​​बबलू सत्तार मुजावर पर 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक रेखा हिवराले के अनुसार, मुजावर और पीड़ित रोहित भगवान जाधव दोस्त थे।

Play button

अप्रैल 2015 में, दोनों के बीच लड़ाई के दौरान मुजावर ने जाधव पर चाकू से हमला किया, जिससे जाधव की मौत हो गई।

READ ALSO  दहेज हत्या मामले में हत्या साबित करने के लिए शव की जरूरत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

अपने आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मुजावर के खिलाफ उचित संदेह से परे आरोप स्थापित किए हैं।

अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध के लिए सजा या तो मौत है या आजीवन कारावास और जुर्माना है।

कोर्ट ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है। यह मानते हुए कि उस व्यक्ति का “पिछला इतिहास स्पष्ट है”, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

READ ALSO  राज्य को नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉ इंटर्न के खिलाफ जांच पर स्थिति रिपोर्ट मांगी

एपीपी हिवराले ने कहा कि मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के 11 गवाहों से पूछताछ की गई।

Related Articles

Latest Articles