संपत्ति विवाद में चाचा की हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

महाराष्ट्र की एक अदालत ने सात साल पहले संपत्ति विवाद को लेकर अपने 75 वर्षीय चाचा की हत्या करने के लिए पालघर जिले के 52 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बुधवार को अपने आदेश में, सत्र न्यायाधीश रचना आर तेहरा ने जव्हार तालुका के रामदास शंकर बुधार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराने के बाद 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि रामदास और उनके पिता के भाई अंबु नवसु बुधर के बीच उनकी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था।

अदालत को बताया गया कि रामदास अक्सर अपने चाचा से यह दावा करते हुए लड़ता था कि उसे गैर-उपजाऊ जमीन दी गई है।

5 मार्च 2016 की सुबह रामदास ने खेत पर सो रहे अपने चाचा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी.

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने 'अंदाज़ अपना अपना' की बौद्धिक संपदा के अनधिकृत उपयोग पर लगाई रोक, विनय पिक्चर्स को अंतरिम राहत

एपीपी म्हात्रे ने कहा कि अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों से पूछताछ की गई और अदालत ने रामदास को दोषी ठहराते और सजा सुनाते समय उसके सामने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया।

Related Articles

Latest Articles