महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने चार साल की बच्ची का यौन शोषण करने के आरोप में एक बुजुर्ग व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दायर मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश डी एस देशमुख ने मंगलवार को आदेश पारित किया।
अदालत ने मुंब्रा के फेरीवाले 64 वर्षीय दोषी मोहम्मद उमर शेख पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे और विवेक कडू ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही इमारत में रहते थे।
उन्होंने अदालत को बताया कि 14 नवंबर, 2019 को वह व्यक्ति नाबालिग को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया, जहां उसने उसे गलत तरीके से छुआ, उसके कपड़े उतार दिए और उसका यौन शोषण किया।
लड़की किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर भाग गई। बाद में उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
अभियोजन पक्ष की सहायता करने वाले कांस्टेबल विद्यासागर कोली ने कहा कि मामले में पांच गवाहों से पूछताछ की गई।
अदालत ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोप साबित कर दिया है।