पेरू की पर्यटक से छेड़छाड़ के मामले में मुंबई की अदालत ने एक व्यक्ति को दो साल की सजा सुनाई

शहर का दौरा कर रही पेरू की एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में यहां की एक अदालत ने 19 वर्षीय एक युवक को दो साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

बायकुला पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मझगांव की मेट्रोपोलिटन अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराया और उसे दो साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

READ ALSO  समाज के खिलाफ अपराध है देह व्यापार:--इलाहाबाद हाई कोर्ट

उन्होंने कहा कि आरोपी ने पेरू की 38 वर्षीय एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जो इस साल मार्च में शहर में अकेली यात्रा पर थी और एक गेस्ट हाउस में रह रही थी, जहां वह प्रबंधक के रूप में काम करती थी।

Video thumbnail

अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला कि आरोपी महिला के कमरे में जाता रहा, उसने जोर देकर कहा कि वह उसके साथ सेल्फी खींचे और कई मौकों पर उसे गलत तरीके से छुआ।

READ ALSO  कब निजी स्थान पर शराब पीना अपराध हो सकता है? जानिए केरल हाई कोर्ट का निर्णय

पुलिस ने महिला से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनुवादक की मदद ली और आरोपी को भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने समान राहत के लिए याचिका दायर करने के लिए याची पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Related Articles

Latest Articles