पेरू की पर्यटक से छेड़छाड़ के मामले में मुंबई की अदालत ने एक व्यक्ति को दो साल की सजा सुनाई

शहर का दौरा कर रही पेरू की एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में यहां की एक अदालत ने 19 वर्षीय एक युवक को दो साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

बायकुला पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मझगांव की मेट्रोपोलिटन अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराया और उसे दो साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

READ ALSO  सिंचाई विभाग औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत उद्योग है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

उन्होंने कहा कि आरोपी ने पेरू की 38 वर्षीय एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जो इस साल मार्च में शहर में अकेली यात्रा पर थी और एक गेस्ट हाउस में रह रही थी, जहां वह प्रबंधक के रूप में काम करती थी।

Video thumbnail

अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला कि आरोपी महिला के कमरे में जाता रहा, उसने जोर देकर कहा कि वह उसके साथ सेल्फी खींचे और कई मौकों पर उसे गलत तरीके से छुआ।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का ज़िला कचहरी में औचक निरीक्षण

पुलिस ने महिला से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनुवादक की मदद ली और आरोपी को भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

READ ALSO  नाबालिग के अपहरण, बलात्कार के लिए आदमी को 20 साल की जेल की सजा

Related Articles

Latest Articles