पेरू की पर्यटक से छेड़छाड़ के मामले में मुंबई की अदालत ने एक व्यक्ति को दो साल की सजा सुनाई

शहर का दौरा कर रही पेरू की एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में यहां की एक अदालत ने 19 वर्षीय एक युवक को दो साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

बायकुला पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मझगांव की मेट्रोपोलिटन अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराया और उसे दो साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

उन्होंने कहा कि आरोपी ने पेरू की 38 वर्षीय एक महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, जो इस साल मार्च में शहर में अकेली यात्रा पर थी और एक गेस्ट हाउस में रह रही थी, जहां वह प्रबंधक के रूप में काम करती थी।

अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला कि आरोपी महिला के कमरे में जाता रहा, उसने जोर देकर कहा कि वह उसके साथ सेल्फी खींचे और कई मौकों पर उसे गलत तरीके से छुआ।

पुलिस ने महिला से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनुवादक की मदद ली और आरोपी को भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट  ने स्वतंत्रता से संबंधित मामलों की सुनवाई में देरी की आलोचना की
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles