एक विशेष अदालत ने 2017 में बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकारियों पर हमला करने के मामले में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक तमिल सेलवान और चार अन्य को छह महीने की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 13,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने पांचों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दंगा करने, गैरकानूनी सभा करने, लोक सेवक को अपना कर्तव्य करने से रोकने और हमला करने के लिए दोषी ठहराया।
अदालत ने दोषियों को उच्च न्यायालय जाने की अनुमति देने के लिए सजा को निलंबित कर दिया।
यह घटना 2017 में मध्य मुंबई के सायन कोलीवाड़ा इलाके में हुई थी जब नागरिक अधिकारी अवैध बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के लिए एक इलाके में गए थे।
जब अदालत ने विधायक से पूछा कि क्या उन्हें सजा पर कुछ कहना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने “कुछ भी गलत नहीं किया है”।
पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक सुमेश पंजवानी ने अधिकतम सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि अधिकतम सजा देना कोई सीधा-सीधा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए और आरोपी के आचरण पर विचार किया जाना चाहिए।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह उनका पहला अपराध है और वे अच्छे लोग हैं, इसलिए अदालत को उन्हें न्यूनतम सजा देनी चाहिए।
मामले के विवरण के अनुसार, बीएमसी अधिकारियों पर हमला पंजाबी कॉलोनी में हुआ था और आरोपियों ने 1000-1200 लोगों की भीड़ का नेतृत्व किया था, जिसे पुलिस बल के पहुंचने के बाद ही नियंत्रित किया जा सका।