ठाणे जिले में टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमला कर 33.67 लाख रुपये लूटने के मामले में चार लोगों को पांच साल की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक टोल प्लाजा के दो कर्मचारियों पर हमला करने और उनसे 33.6 लाख रुपये नकद लूटने के आरोप में चार लोगों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने मामले में चार अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया।

VIP Membership
READ ALSO  एनजीटी ने गुरुग्राम के बांधवारी लैंडफिल साइट पर पैनल निगरानी उपचारात्मक उपायों को संशोधित किया

14 सितंबर के आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

अदालत ने रवि अशोक प्रजापति (27), कल्पेश आज्ञाराम वर्मा (27), मोहम्मद समीर (38) और राजू प्रसाद (32) को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायाधीश ने प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 (मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ लूट या डकैती) के तहत भी दोषी ठहराया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आदेश में कहा गया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

READ ALSO  पदोन्नति के लिए कर्मचारी का बेदाग सेवा रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण कारक है- जानिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को बताया कि 12 सितंबर, 2016 को भिवंडी के मालोदी टोल प्लाजा से दो व्यक्ति 33.67 लाख रुपये जमा करने के लिए एक बैंक जा रहे थे, तभी उनकी जीप को एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल ने रोक लिया।

उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों में सवार लोगों ने दोनों पर चाकू से हमला किया, नकदी से भरा बैग छीन लिया और भाग निकले।

READ ALSO  इन 5 शर्तों के साथ आज जेल से रिहा होंगे AAP सांसद संजय सिंह
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles