ठाणे जिले में टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमला कर 33.67 लाख रुपये लूटने के मामले में चार लोगों को पांच साल की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक टोल प्लाजा के दो कर्मचारियों पर हमला करने और उनसे 33.6 लाख रुपये नकद लूटने के आरोप में चार लोगों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने मामले में चार अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया।

14 सितंबर के आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

अदालत ने रवि अशोक प्रजापति (27), कल्पेश आज्ञाराम वर्मा (27), मोहम्मद समीर (38) और राजू प्रसाद (32) को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायाधीश ने प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 (मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ लूट या डकैती) के तहत भी दोषी ठहराया और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आदेश में कहा गया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

READ ALSO  समान साक्ष्य के आधार पर अदालत एक आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकती और दूसरे को बरी नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने ने अदालत को बताया कि 12 सितंबर, 2016 को भिवंडी के मालोदी टोल प्लाजा से दो व्यक्ति 33.67 लाख रुपये जमा करने के लिए एक बैंक जा रहे थे, तभी उनकी जीप को एक टेम्पो और एक मोटरसाइकिल ने रोक लिया।

उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों में सवार लोगों ने दोनों पर चाकू से हमला किया, नकदी से भरा बैग छीन लिया और भाग निकले।

READ ALSO  मद्रास हाईकोर्ट ने मवेशियों के परिवहन के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles