महाराष्ट्र: कोर्ट ने दो चेन स्नेचर को 10 साल की सज़ा सुनाई

ठाणे जिले की एक अदालत ने ईरानी गिरोह के दो चेन झपटमारों को कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सोमवार को पारित आदेश में विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश एएम शेटे ने आरोपी अजीज अब्बास उर्फ जाफर सैय्यद उर्फ जाफरी (27) और जाफर आजम सैय्यद (35) पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों को दो जुलाई 2016 को एक ऑटो रिक्शा चालक और अन्य लोगों ने तब पकड़ा था जब वे कल्याण कस्बे में एक महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश कर रहे थे और भाग रहे थे.

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उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूटपाट), 394 (डकैती करने या डकैती करने का प्रयास करने में स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य इरादे) के साथ-साथ मकोका के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।

मोरे ने कहा कि मामले में अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया।

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मोरे ने कहा कि न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है और उन्हें दोषी ठहराए जाने और सजा दिए जाने की जरूरत है।

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