एसयूवी से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को घायल करने के आरोप में गिरफ्तार नौकरशाह के बेटे, 2 अन्य को जमानत मिल गई

महाराष्ट्र में ठाणे की अदालत ने सोशल मीडिया पर एक महिला प्रभावशाली व्यक्ति को झगड़े के बाद अपनी एसयूवी से कथित तौर पर घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक नौकरशाह के बेटे सहित तीन लोगों को सोमवार को जमानत दे दी।

यहां घोड़बंदर रोड पर एक होटल के पास 11 दिसंबर को हुई घटना के सिलसिले में नौकरशाह के बेटे अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को रविवार को गिरफ्तार किया गया था।

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गंभीर रूप से घायल प्रिया सिंह (26) ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि वह होटल में गायकवाड़ से मिलने गई थी लेकिन दोनों के बीच बहस हो गई।

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उसने दावा किया कि जब उसने आरोपी की कार से अपना सामान लेने की कोशिश की, तो ड्राइवर ने उसे कुचलने की कोशिश की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

उनकी शिकायत पर, गायकवाड़, पाटिल और शेडगे पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 279 (रैश ड्राइविंग), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और अन्य के तहत कासरवडावली पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया था।

तीनों को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा गया और फिर उनके वकील बाबा शेख द्वारा एक आवेदन दायर करने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पीएस धूमल ने जमानत दे दी।

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याचिका में शेख ने कहा कि मामले में सभी धाराएं जमानती हैं और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है।

पुलिस ने कहा था कि गायकवाड़, पाटिल और शेडगे को रविवार रात गिरफ्तार कर लिया गया और कथित तौर पर घटना में शामिल महिंद्रा स्कॉर्पियो और लैंडरोवर को जब्त कर लिया गया।

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