नवी मुंबई में नागरिक बस के चालक की पिटाई के लिए तीन को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई

नवी मुंबई की एक अदालत ने रोड रेज की एक घटना में एक नागरिक बस के ड्राइवर के साथ मारपीट और मारपीट करने के लिए तीन लोगों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

बेलापुर अदालत के तदर्थ जिला एवं सहायक सत्र न्यायाधीश केआर देशपांडे ने बुधवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी पाया।

तीनों को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

Video thumbnail

अतिरिक्त लोक अभियोजक ईबी धमाल ने अदालत को बताया कि 24 नवंबर, 2015 को कार में सवार आरोपियों ने कथित तौर पर एक बस को रोका और चालक के केबिन में घुस गए और उनके वाहन को आगे नहीं जाने देने के लिए उसकी पिटाई की।

उन्होंने बताया कि तीनों नशे की हालत में पाए गए।

READ ALSO  दिल्ली सरकार ने विधानसभा में पेश करने के लिए एलजी को सीएजी रिपोर्ट भेजी, दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी गई

उन्होंने कहा कि मामले में पीड़ित समेत छह गवाहों से पूछताछ की गई और पीड़ित ड्राइवर को मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे.

Related Articles

Latest Articles