एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरा वाहन: एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ मसौदा आरोप प्रस्तुत किया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर विस्फोटकों से भरी एसयूवी की बरामदगी और उसके बाद व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या से संबंधित मामले में शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष मसौदा आरोप प्रस्तुत किया।

मसौदा आरोप आपराधिक मुकदमा शुरू करने की दिशा में एक कदम है। विशेष अदालत को दोनों पक्षों को सुनना होगा और यह तय करना होगा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर जांच एजेंसी द्वारा आरोपी पर कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं।

इसके बाद अदालत आरोपी को सभी धाराएं पढ़कर सुनाएगी और जब वह दोषी नहीं होने की बात स्वीकार करेगा तो मुकदमा शुरू हो जाएगा।

मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में बर्खास्त पुलिस अधिकारी और मुख्य आरोपी सचिन वाजे, पूर्व इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा, पूर्व पुलिसकर्मी विनायक शिंदे, रियाजुद्दीन काजी और सुनील माने, साथ ही नरेश गोर, संतोष शेलार, आनंद जाधव, सतीश मोथकुरी और मनीष सोनी शामिल हैं।

जबकि गोर और काजी नियमित जमानत पर बाहर हैं, शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल जमानत दे दी है।

मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी.

25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी मिली थी।

व्यवसायी मनसुख हिरन, जिन्होंने कहा था कि कथित तौर पर चोरी होने से पहले एसयूवी उनके पास थी, 5 मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में एक खाड़ी में मृत पाए गए थे।

Related Articles

Latest Articles