विशिष्ट आरोपों की जांच किए बिना केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता किसी उम्मीदवार को सरकारी पद पर नियुक्ति से स्वतः अयोग्य नहीं ठहराती है। न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि नियुक्ति से इनकार करने से पहले आरोपों की विशिष्ट प्रकृति की जांच की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर द्वारा दाना राम बनाम राजस्थान राज्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10079/2024) मामले में दिया गया निर्णय, उन महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है, जो उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप लगने पर रोजगार पात्रता से संबंधित होते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, दाना राम, एक सरकारी स्कूल शिक्षक, ने 20 जुलाई, 2021 के विज्ञापन के बाद राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया। प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की, उन्हें चयन सूची में मेरिट नंबर 1650 पर रखा।

हालांकि, परिणाम घोषित होने से पहले, दाना राम पर एक आपराधिक मामला (एफआईआर संख्या 31/2020) दर्ज किया गया था, जिसे उनकी पत्नी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 323 (चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत दर्ज किया था। चल रही आपराधिक कार्यवाही के बावजूद, दाना राम ने तर्क दिया कि ये आरोप वैवाहिक विवाद का परिणाम थे और इसमें नैतिक पतन शामिल नहीं था। जब राज्य सरकार ने लंबित मामले के आधार पर उनकी नियुक्ति रोक दी, तो उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

यह मामला दो प्राथमिक कानूनी मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है:

1. आपराधिक आरोपों पर सरकारी परिपत्र की प्रयोज्यता: 4 दिसंबर, 2019 के एक सरकारी परिपत्र के अनुसार, धारा 498 ए के तहत दहेज से संबंधित अपराधों सहित कुछ अपराधों में शामिल उम्मीदवार को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जा सकता है। राज्य सरकार ने इस परिपत्र का हवाला देते हुए दाना राम को नियुक्ति पत्र जारी करने से इनकार कर दिया था।

2. आपराधिक आरोपों की जांच: याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि केवल आपराधिक मामले में आरोपित होने से नियुक्ति से इनकार करना उचित नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार को आरोप पत्र में विशिष्ट आरोपों की जांच करने की आवश्यकता थी ताकि यह आकलन किया जा सके कि अपराध में नैतिक पतन शामिल है या उम्मीदवार के चरित्र और सरकारी सेवा के लिए पात्रता को प्रभावित करता है।

न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय

न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर ने दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रोकने के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपराधिक मामले के विशिष्ट विवरणों की पूरी तरह से जांच नहीं की थी।

अदालत ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

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आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता: अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य विशिष्ट आपराधिक आरोपों की गहन जांच के बिना दिसंबर 2019 के परिपत्र को यंत्रवत् लागू नहीं कर सकता। फैसले में कहा गया कि परिपत्र में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच की जानी चाहिए, खास तौर पर इस बात के संबंध में कि क्या आरोपों में नैतिक अधमता शामिल है।

नैतिक अधमता एक मुख्य कारक के रूप में: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक मामलों के कारण उम्मीदवार को स्वतः ही अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवार की पात्रता तभी प्रभावित हो सकती है, जब विचाराधीन आपराधिक कृत्यों का उम्मीदवार की अपने कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।

बोलने के आदेश की आवश्यकता: फैसले में राज्य प्राधिकारियों द्वारा बोलने के आदेश की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया। न्यायालय ने कहा कि केवल लंबित आपराधिक आरोपों के आधार पर दाना राम की नियुक्ति को अस्वीकार करने को उचित ठहराने के लिए राज्य द्वारा कोई विस्तृत तर्क नहीं दिया गया था।

न्यायालय ने कहा, “केवल आपराधिक मामले में शामिल होना ही किसी उम्मीदवार को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं ठहराता। अपराध की प्रकृति की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या इसमें नैतिक अधमता शामिल है या उम्मीदवार के चरित्र से इस तरह समझौता किया गया है, जो पद के लिए उनकी उपयुक्तता को प्रभावित करता है।”

निष्कर्ष और निर्देश

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अदालत ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को आरोप पत्र में विशिष्ट आरोपों के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। राज्य को निर्देश दिया गया कि वह इस बात को ध्यान में रखते हुए एक नया निर्णय ले कि क्या आरोपों में नैतिक पतन शामिल है या याचिकाकर्ता के चरित्र से समझौता किया गया है। यदि ऐसे कोई अयोग्य कारक नहीं पाए गए, तो अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार नियुक्त किया जाना चाहिए।

अदालत ने राज्य को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर यह पूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री विवेक फिरोदा, श्री जयराम सरन और श्री भरत सिंह राठौर ने किया, जबकि प्रतिवादी राज्य का प्रतिनिधित्व सुश्री महली मेहता ने किया, जो श्री मनीष पटेल, अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) की ओर से उपस्थित हुईं।

केस का शीर्षक: दाना राम बनाम राजस्थान राज्य और

केस संख्या: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10079/2024

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