एमसीडी में मेयर पद के चुनाव की आप की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर पद के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय और अन्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने आप की ओर से पेश एक वकील की दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी।

सीजेआई ने कहा, “हम इसे कल सूचीबद्ध करेंगे।”

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एमसीडी हाउस सोमवार को तीसरी बार मेयर का चुनाव करने में विफल रहा, जब पीठासीन अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा नामांकित एल्डरमैन चुनाव में मतदान करेंगे, इससे नाराज आप ने घोषणा की कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।

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भाजपा और आप दोनों ने एक-दूसरे पर महापौर के चुनाव को रोकने का आरोप लगाया है, विवाद की जड़ एल्डरमैन की नियुक्ति और सदन में उनके मतदान का अधिकार है। 250 निर्वाचित सदस्यों में से 134 के साथ बहुमत वाली आप ने आरोप लगाया है कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देकर उसके जनादेश को चुराने की कोशिश कर रही है।

ओबेरॉय ने पहले भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और दिल्ली में मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन 6 फरवरी को होने वाले चुनाव को देखते हुए याचिका वापस ले ली गई थी।

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शीर्ष अदालत ने 3 फरवरी को कहा था कि याचिकाकर्ता की प्रमुख शिकायत यह थी कि मेयर का चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन अब चुनाव को अधिसूचित किया गया था और किसी भी शिकायत के मामले में उसे वापस आने की स्वतंत्रता दी गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी में महापौर का चुनाव पिछले महीने दूसरी बार ठप हो गया था क्योंकि कुछ पार्षदों द्वारा किए गए हंगामे के बाद एमसीडी हाउस को लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

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नवनिर्वाचित एमसीडी हाउस की पहली बैठक भी छह जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई थी।

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