वित्तीय खुलासे के बिना भरण-पोषण आदेश पारित नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेजा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, पारिवारिक न्यायालय, खुर्दा द्वारा पारित भरण-पोषण आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनेश बनाम नेहा (2021) में निर्धारित अनिवार्य वित्तीय प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन न करने का हवाला दिया गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दोनों पक्षों से उचित वित्तीय हलफनामे के बिना कोई भरण-पोषण आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था, जहां पारिवारिक न्यायालय ने याचिकाकर्ता को विपरीत पक्षों को प्रति माह ₹10,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

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हाईकोर्ट के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका में निर्णय को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय भरण-पोषण राशि निर्धारित करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य वित्तीय प्रकटीकरण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

1. प्रकटीकरण हलफनामे दाखिल न करना:

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि किसी भी पक्ष ने संपत्ति और देनदारियों के अनिवार्य प्रकटीकरण हलफनामे प्रस्तुत नहीं किए हैं, जैसा कि रजनेश बनाम नेहा (2021) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपेक्षित है।

2. अनुपातहीन भरण-पोषण आदेश:

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह पहले से ही विभिन्न कानूनी कार्यवाहियों में ₹41,000 प्रति माह का भुगतान कर रहा है, जबकि उसे ₹42,000 मासिक वेतन मिलता है, जिससे भरण-पोषण आदेश अत्यधिक हो जाता है।

3. बहुसंख्यक मामलों में गुजारा भत्ता आदेश:

याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उसे निम्न के तहत भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था:

– घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत ₹20,000/माह

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– हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत ₹1,000/माह

– सीआरपीसी की धारा 125 के तहत ₹20,000/माह (यह मामला)

न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय

मामले की अध्यक्षता करते हुए, न्यायमूर्ति जी. सतपथी ने जोर देकर कहा कि भरण-पोषण के दावों पर निर्णय लेने के लिए रजनेश बनाम नेहा मामले का अनुपालन अनिवार्य है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा:

“भरण-पोषण का दावा करने वाले आवेदक को संपत्ति के खुलासे के हलफनामे के साथ एक संक्षिप्त आवेदन दाखिल करना होगा।”

हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि:

“यदि प्रतिवादी हलफनामा दाखिल करने में देरी करता है, तथा दो से अधिक स्थगन मांगता है, तो न्यायालय बचाव को खारिज कर सकता है।”

चूंकि पारिवारिक न्यायालय इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा, इसलिए हाईकोर्ट ने भरण-पोषण आदेश को कानूनी रूप से अस्थिर पाया।

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अंतिम निर्णय

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया तथा मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया, तथा निर्देश दिया कि:

– किसी भी भरण-पोषण आदेश को पारित करने से पहले दोनों पक्षों को वित्तीय प्रकटीकरण हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

– पारिवारिक न्यायालय को प्रकट की गई वित्तीय स्थिति के आलोक में भरण-पोषण राशि पर पुनर्विचार करना चाहिए।

– आगे की देरी से बचने के लिए ट्रायल कोर्ट को मामले का निपटारा दो महीने के भीतर कर देना चाहिए।

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