एक महत्वपूर्ण फैसले में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आपराधिक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में, मामले में याचिकाकर्ता सुश्री मिठू दास उर्फ भुइया के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह फैसला 12 जुलाई, 2023 को न्यायमूर्ति शंपा दत्त (पॉल) द्वारा सुनाया गया। इस मामले में सुश्री मिठू दास और उनके पति श्री सिद्धार्थ भुइया के
