सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने हाईकोर्ट में रिश्वत के आरोपों पर गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगी

महाराष्ट्र के एक सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने खिलाफ दर्ज रिश्वत के मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में एक अलग कानूनी मामले में अनुकूल जमानत शर्तों के बदले में भारी रिश्वत मांगने के आरोप शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने न्यायाधीश पर कानूनी कार्यवाही के परिणाम को प्रभावित करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। आरोपों से पता चलता है कि जमानत हासिल करने के बहाने कानूनी मामले में शामिल किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए पैसे की अवैध मांग की गई थी।

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हाईकोर्ट ने इस मामले में एक सुनवाई निर्धारित की है, जो न्यायिक अधिकारी की संलिप्तता के कारण निजी तौर पर होगी। न्यायाधीश का तर्क है कि औपचारिक शिकायत में रिश्वत की स्वीकृति या स्पष्ट मांग से सीधे तौर पर उन्हें जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आरोपों से संबंधित महत्वपूर्ण अवधि के दौरान वे या तो छुट्टी पर थे या किसी अन्य तरह से व्यस्त थे।

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इसके अलावा, न्यायाधीश ने उनकी निर्दोषता पर जोर देते हुए संकेत दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा उनके और कथित रूप से शामिल अन्य पक्षों के बीच जो संबंध स्थापित किए गए हैं, वे परिस्थितिजन्य हैं तथा उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता के ठोस सबूत नहीं हैं।

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