नवी मुंबई में नगर निगम कर्मचारियों पर हमला करने के लिए 2 लोगों को 2 साल की सश्रम कारावास की सज़ा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2014 में नवी मुंबई नगर निगम (एनएमएमसी) के एक सुरक्षा गार्ड और एक क्लर्क पर हमला करने के लिए दो व्यक्तियों को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बेलापुर सत्र अदालत में सहायक सत्र न्यायाधीश केआर देशपांडे ने बुधवार को पारित आदेश में 32 और 36 वर्ष की आयु के प्रत्येक आरोपी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

READ ALSO  क्या एक अपराध/FIR के लिए यूपी गैंगस्टर एक्ट लागू किया जा सकता है? जानें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ईबी धमाल ने अदालत को बताया कि 26 जून 2014 को, जब एनएमएमसी के सुरक्षा गार्ड और क्लर्क कोपरखैरने इलाके में मलबा साफ करने के काम में लगे थे, तभी दोनों आरोपी वहां आए और उनके साथ झगड़ा करने लगे।

Video thumbnail

बाद में, उन्होंने एक डंपर ट्रक (मलबा साफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया) को आगे बढ़ने से रोका और सुरक्षा गार्ड और क्लर्क की पिटाई की।

नगर निगम के दो कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

READ ALSO  एनसीडीआरसी ने भौतिक अनियमितता और क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि का हवाला देते हुए कलिंगा आई हॉस्पिटल की पुनरीक्षण याचिका खारिज की

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए।

एपीपी धमाल ने कहा कि मामले को साबित करने के लिए अदालत में कुल छह गवाहों से पूछताछ की गयी.

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  कोर्ट को सुलह के दौरान की गई टिप्पणियों को निर्णय में उल्लेखित नहीं करना चाहिएः जानिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

Related Articles

Latest Articles