महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति को उसकी पत्नी का पीछा करने वाले व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कल्याण अदालत, एस एस गोरवड़े ने मंगलवार को पारित आदेश में आरोपी नारायण नागो पारधी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उनके भाई, गोविंद नागो पारधी (37), जिस पर भी इसी मामले में मुकदमा चलाया गया था, को अदालत ने बरी कर दिया क्योंकि इसने उन्हें संदेह का लाभ दिया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक सचिन कुलकर्णी ने अदालत को बताया कि मृतक भास्कर नामदेव पारधी (40) और आरोपी ठाणे के मुरबाद तालुका के जंबुलवाड़ी गांव में रहते थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भास्कर नारायण की पत्नी का पीछा करता था।
20 जून 2019 को भास्कर नारायण के घर आया और उसकी पत्नी को साथ चलने के लिए बुलाया।
अभियोजक ने कहा कि आरोपी नाराज हो गया और उसने और उसके भाई ने भास्कर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
कुलकर्णी ने कहा कि न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला कि आरोपी नारायण पारधी के खिलाफ हत्या का आरोप साबित हो गया है, जिसे दोषी ठहराए जाने और सजा दिए जाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि मामले को साबित करने के लिए मृतक की पत्नी समेत आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया।