मद्रास हाईकोर्ट ने बम की धमकियों के बाद सुरक्षा उपाय बढ़ाने के आदेश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने घर में रखे बमों से जुड़े सुरक्षा खतरों के खुलासे के बाद अपने परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें प्रवेश द्वारों पर बैगेज निरीक्षण और व्यक्तिगत तलाशी शामिल है। इस निर्णय का उद्देश्य न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा करना है, जिसमें शहर की सिविल और पारिवारिक अदालतें हैं।

यह निर्देश 2024 में बीएसपी नेता के आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच के बाद आया है, जिसमें ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें हाईकोर्ट परिसर में घर में बने बमों की तस्करी की गई थी। न्यायालय का यह निर्णय न्यायालय के अधिकारियों, वकीलों, वादियों और आगंतुकों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति एम जोतिरामन की खंडपीठ ने आर्मस्ट्रांग की हत्या से कथित रूप से जुड़े व्यक्तियों की हिरासत से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की एक श्रृंखला के निर्णय के दौरान आदेश जारी किए। न्यायाधीशों ने वकीलों, न्यायालय के कर्मचारियों और वादियों के लिए मौजूदा प्रवेश प्रोटोकॉल को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि यह सुनिश्चित किया कि सभी मौजूदा प्रवेश और निकास द्वार चालू रहें।

Video thumbnail

मैनुअल जांच के अलावा, न्यायालय ने पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पूरे परिसर में सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया है, ताकि व्यापक कवरेज और सुरक्षा की निगरानी और सुनिश्चित किया जा सके।

पीठ ने पुलिस को इन सुरक्षा संवर्द्धनों को लागू करने के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा दी है, जिसके बाद प्रगति और आगे की जरूरतों का आकलन करने के लिए 6 फरवरी को अनुवर्ती सुनवाई निर्धारित की गई है।

READ ALSO  महिलाओं की तरह पुरुषों में भी 'गर्व और गरिमा' होती है: केरल हाई कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles