सेंथिल बालाजी की हाई कोर्ट में दूसरी जमानत याचिका; ईडी ने त्वरित सुनवाई के लिए निचली अदालत को निर्देश देने की मांग की

तमिलनाडु के गिरफ्तार पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की मद्रास हाई कोर्ट में दूसरी जमानत याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा मंत्री पद से उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को सुनवाई के लिए आई।

बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 जून, 2023 को नकदी के बदले नौकरी घोटाले में गिरफ्तार किया था और उन्हें यहां पुझल जेल में रखा गया है।

द्रमुक नेता की जमानत याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश के समक्ष आई और वरिष्ठ वकील सी आर्यमा सुंदरम याचिकाकर्ता के लिए राहत की मांग करते हुए बालाजी की ओर से पेश हुए।

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अपने जवाबी हलफनामे में ईडी ने आरोपी को जमानत देने के खिलाफ दलील दी. इसमें हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सुनवाई शुरू करने और समाप्त करने का निर्देश देने की मांग की गई।

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मामले को गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

मद्रास हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जब वह हमारे विभाग के मंत्री थे, यह कहते हुए कि जमानत मिलने पर उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना थी। एक निचली अदालत ने उनकी पिछली जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं।

एम के स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से बालाजी का इस्तीफा मंगलवार को राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया।

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जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे, तब उन्हें नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

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