मद्रास हाईकोर्ट ने सीमान की पासपोर्ट पुनः जारी करने की मांग पर चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को चेन्नई के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (RPO) को निर्देश दिया कि नाम तमिलर कच्ची (NTK) के नेता एस. सीमान द्वारा पासपोर्ट पुनः जारी करने के लिए दायर याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें।

न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने यह निर्देश उस रिट याचिका का निपटारा करते हुए दिया, जिसमें सीमान ने अपने पासपोर्ट को दस वर्षों की अवधि के लिए पुनः जारी करने का अनुरोध किया था।

सीमान ने याचिका में बताया कि सितंबर 2024 में जब वह पड़ोसी देशों की यात्रा की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनका पासपोर्ट गायब है। काफी प्रयासों के बावजूद वह उसे खोज नहीं सके। इसके बाद उन्होंने नीलांकरई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पासपोर्ट पुनः जारी कराने के लिए आरपीओ को आवेदन दिया।

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सीमान ने 25 नवंबर 2024 को स्वयं आरपीओ के समक्ष उपस्थित होकर पासपोर्ट के गुम होने के कारणों की विस्तृत जानकारी दी। हालांकि, 31 जनवरी 2025 को आरपीओ ने यह कहते हुए पासपोर्ट पुनः जारी करने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।

सीमान ने अपने जवाब में, जिसे उन्होंने 23 मई 2025 को आरपीओ को भेजा था, यह कहा कि उनके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक आरोप या अयोग्यता नहीं है जो पासपोर्ट जारी करने से रोकने योग्य हो। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मामले राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम हैं और सरकार के विरोध में उनकी आवाज को दबाने के लिए दायर किए गए हैं।

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सीमान ने आरोप लगाया कि उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया, उसे आरपीओ ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति वेंकटेश ने आरपीओ को निर्देश दिया कि वे सीमान की प्रतिनिधित्व पर पुनर्विचार करें और चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें।

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