मद्रास हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को दर्शाने वाले कैरिकेचर को हटाने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने आनंद विकटन प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को एक कैरिकेचर हटाने का निर्देश जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान जंजीरों में जकड़े हुए दिखाया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय का हिस्सा था, जिन्होंने यह भी कहा कि अनुपालन की पुष्टि होने के बाद, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आनंद विकटन वेबसाइट को अनब्लॉक कर देगा।

कानूनी कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 25 फरवरी, 2025 के आदेश के बाद शुरू हुई, जिसमें कैरिकेचर पर चिंताओं का हवाला देते हुए वेबसाइट तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया गया था। आनंद विकटन ने इस अवरोध को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत शर्तों के अनुरूप नहीं है, जो उन कारणों को नियंत्रित करता है जिनके लिए केंद्र सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकता है।

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आनंद विकटन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील विजय नारायण ने तर्क दिया कि राजनीतिक नेताओं का चित्रण भारत की अखंडता या संप्रभुता को खतरा नहीं पहुंचाता है और यह प्रेस की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति का एक रूप है। दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेसन ने सरकार के रुख का प्रतिनिधित्व करते हुए संकेत दिया कि कार्टून को आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत आपत्तिजनक माना गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने सुझाव दिया था कि यदि पत्रिका स्वेच्छा से आपत्तिजनक छवि को हटा दे तो वेबसाइट को फिर से सुलभ बनाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने यह निर्धारित करने की जटिलताओं को स्वीकार किया कि क्या कार्टून वैध प्रेस स्वतंत्रता का गठन करता है या शरारत करता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अंतिम निर्णय तक, पत्रिका को कार्टून को हटाकर और केंद्र सरकार को सूचित करके अनुपालन करना चाहिए।

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