मद्रास हाईकोर्ट ने निष्कासित अन्नाद्रमुक सदस्य ओपी रवींद्रनाथ के 2019 लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु के थेनी निर्वाचन क्षेत्र से निष्कासित अन्नाद्रमुक सदस्य ओपी रवींद्रनाथ के 2019 के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया।

रवींद्रनाथ अन्नाद्रमुक के अपदस्थ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के बेटे हैं।

जस्टिस एसएस सुंदर ने भी सीट खाली घोषित कर दी. हालाँकि, रवींद्रनाथ के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर, न्यायाधीश ने आदेश के कार्यान्वयन को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया ताकि वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकें।

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यह फैसला थेनी निर्वाचन क्षेत्र के पी मिलानी नाम के एक मतदाता द्वारा दायर याचिका पर आया।

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मिलानी के वकील वी अरुण के अनुसार, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रवींद्रनाथ ने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करते समय अपनी चल और अचल संपत्ति और देनदारियों और अपने परिवार के सदस्यों के विवरण सहित विभिन्न सामग्रियों को छुपाया था।

वकील ने कहा, तथ्यों को दबाने से चुनाव पर काफी असर पड़ा। इसलिए मिलानी ने वर्तमान चुनाव याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता की ओर से अरुण ने यह भी कहा कि आरोपों की पुष्टि के लिए विभिन्न दस्तावेज दाखिल किये गये हैं.

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इसे देखने और गवाहों की जांच करने के बाद, न्यायाधीश ने रवींद्रनाथ के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया।

पिछले साल जुलाई में अन्नाद्रमुक के तत्कालीन अंतरिम महासचिव के रूप में उनके चुनाव के तुरंत बाद, पार्टी प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी ने अपने प्रतिद्वंद्वी पन्नीरसेल्वम और रवींद्रनाथ सहित अन्य को निष्कासित कर दिया था।

पलानीस्वामी ने बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा था कि रवींद्रनाथ अब अन्नाद्रमुक के साथ नहीं हैं और उन्हें पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद नहीं माना जाना चाहिए।

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