मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्योहारों और शादियों के दौरान ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ जनहित याचिका पर जवाब मांगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य भर में त्योहारों और शादियों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब देने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने बुधवार को नोटिस जारी कर अधिकारियों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. गोविंद प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक आरपी श्रीवास्तव, सिंचाई विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता केपी रेजा और सेवानिवृत्त सहायक भूविज्ञानी वाईएन गुप्ता सहित चिंतित नागरिकों के एक समूह द्वारा लाई गई जनहित याचिका में सार्वजनिक और निजी समारोहों के दौरान शोर के स्तर को कम करने के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की गई है।

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याचिकाकर्ताओं के वकील आदित्य सांघी ने निवासियों, विशेष रूप से बुजुर्गों के स्वास्थ्य और कल्याण पर उच्च डेसिबल स्तरों के गंभीर प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने 82 वर्षीय डॉ. मिश्रा और 100 वर्षीय श्रीवास्तव की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जो शोर से काफी प्रभावित हैं, लेकिन अपनी उम्र और परिस्थितियों के कारण स्थानांतरित होने में असमर्थ हैं। सांघी ने अदालत को बताया, “डेसिबल का स्तर इतना अधिक है कि खिड़की के शीशे भी हिलते हैं और कोई भी शांति से सो नहीं सकता, खासकर त्योहारों और शादियों के दौरान।”

याचिका में बताया गया है कि केंद्रीय नियमों के अनुसार, दिन के दौरान अधिकतम स्वीकार्य शोर का स्तर 75 डेसिबल (डीबी) है, जबकि आवासीय क्षेत्रों में निचली सीमा 45 डीबी और रात में निर्दिष्ट मौन क्षेत्रों में 40 डीबी है। फिर भी, उत्सव के आयोजनों के दौरान अक्सर इन मानकों को पार कर लिया जाता है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नोट किया है कि 80 डीबी से अधिक शोर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता कम हो सकती है।

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