मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोलकाता त्रासदी को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल में हस्तक्षेप किया; त्वरित नोटिस जारी किए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को डॉक्टरों की हड़ताल के संबंध में राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके त्वरित कार्रवाई की है। यह हड़ताल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुखद घटनाओं की प्रतिक्रिया है, जहां कथित तौर पर एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद अस्पताल में तोड़फोड़ की गई।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ, खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, 24 घंटे के भीतर जवाब मांग रहे हैं। न्यायालय का त्वरित हस्तक्षेप नरसिंहपुर जिले के अंशुल तिवारी की याचिका के बाद हुआ, जिसमें हड़ताल की वैधता को चुनौती दी गई है।

भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन, जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए। न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन को नोटिस व्हाट्सएप और ईमेल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित सभी उपलब्ध माध्यमों से प्रसारित किया जाए।

Video thumbnail

न्यायालय की प्रतिक्रिया की तात्कालिकता उसके पिछले रुख से मेल खाती है, जिसमें उसने आदेश दिया था कि डॉक्टरों के संघ न्यायिक सहमति के बिना हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। यह निर्देश पिछले साल राज्य में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए जारी किया गया था।

कोलकाता के अपने समकक्षों के साथ एकजुटता दिखाते हुए, भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) ने हड़ताल के दिन सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए गैर-आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है। जबकि आपातकालीन और आवश्यक सेवाएँ जारी रहेंगी, नियमित बाह्य रोगी विभाग और वैकल्पिक सर्जरी रोक दी जाएँगी।

Also Read

READ ALSO  शिक्षित वादकारियों को अपने मामलों पर नज़र रखनी चाहिए, केवल वकील की फीस चुकाने से ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होती: दिल्ली हाईकोर्ट

IMA ने कोलकाता अपराध की गहन और समय पर जाँच की भी माँग की है, न्याय को शीघ्रता से पूरा करने और बर्बरता के दोषियों को कड़ी सज़ा देने का आग्रह किया है। इस दुखद घटना ने चिकित्सा समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसके कारण यह महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद प्रतिक्रिया हुई है।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  पति पर लगा पत्नी का बलात्कार और अपहरण का आरोप- सुप्रीम कोर्ट ने दोनो को कोर्ट में बुलाया- जानिए पूरा मामला

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles