मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक ऑटो-रिक्शा चालक और टेलीविजन सीरियल में सह-कलाकार इमरान मोहम्मद खान को 2016 की सड़क दुर्घटना में घायल होने पर ₹8.13 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अधिकरण ने बीमा कंपनी को मामले को जानबूझकर लंबा खींचने के लिए ₹15,000 का प्रतिकरात्मक शुल्क चुकाने का निर्देश दिया है।
यह आदेश MACT के सदस्य एस. एन. शाह ने 20 मई को पारित किया था, जिसकी प्रति बुधवार को उपलब्ध हुई।
दुर्घटना 29 जुलाई 2016 को हुई थी, जब एक व्यावसायिक सेवा कंपनी के स्वामित्व वाले मोटर वैन ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए इमरान खान के ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में खान को चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, जिनमें दांत टूटने की चोटें भी शामिल थीं। खान ने बताया कि इन चोटों से उनका अभिनय करियर भी प्रभावित हुआ।
अधिकरण ने बीमा कंपनी के व्यवहार को ‘जानबूझकर देरी करने वाला’ बताते हुए उसकी तीखी आलोचना की। दिसंबर 2016 में वकील के माध्यम से पेश होने के बावजूद बीमा कंपनी ने लगभग 5 साल 8 महीने तक लिखित बयान दाखिल नहीं किया। अगस्त 2021 में ‘नो लिखित बयान’ आदेश पारित हुआ था, जिसे बाद में हटाया गया और अंततः बयान दाखिल किया गया।
अधिकरण ने यह भी कहा कि 29 मार्च 2023 को जब याचिकाकर्ता ने अपना साक्ष्य पूरा कर लिया, उसके बाद लगभग दो वर्षों तक बीमा कंपनी ने केवल गवाहों को बुलाने के लिए आवेदन दायर किए, लेकिन उनका उचित पालन नहीं किया।
“इन सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 (बीमा कंपनी) इस मामले को जितना हो सके, उतना लंबा खींचने में रुचि रखती थी,” अधिकरण ने कहा।
अधिकरण ने कुल ₹8,13,200 का मुआवजा तय किया, जिसमें शामिल हैं:
- ₹2,88,000 — भविष्य की आय की हानि के लिए
- ₹41,000 — अस्पताल और इलाज खर्च के लिए
- ₹30,000 — विशेष आहार और परिवहन के लिए
- ₹1,15,200 — भविष्य की संभावनाओं के लिए
- ₹2,59,000 — भविष्य के इलाज के लिए
- ₹30,000 — पीड़ा और कष्ट के लिए
- ₹50,000 — सुविधाओं और जीवन की आनंद की हानि के लिए
वाहन मालिक और बीमा कंपनी दोनों को संयुक्त रूप से यह राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, जिस पर याचिका दाखिल करने की तारीख से 8% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। कुल राशि में से ₹6.13 लाख और उस पर ब्याज सीधे इमरान खान को दिए जाएंगे, जबकि ₹2 लाख की राशि पांच वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी जाएगी।