ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक सड़क दुर्घटना में मारे गए 48 वर्षीय दूध विक्रेता के परिवार को ₹59.2 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही दुर्घटना में घायल हुई उनकी पत्नी को ₹10.5 लाख का मुआवजा भी प्रदान किया गया है।
MACT के सदस्य एस. एन. शाह ने 21 मई को यह आदेश पारित किया, जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई। न्यायाधिकरण ने यह राशि कार के मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से भरने का निर्देश दिया है।
घटना 17 मार्च 2019 को नासिक-मुंबई रोड पर हुई थी जब दूध विक्रेता नामदेव नारायण खरक और उनकी पत्नी कमलाबाई मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार कार से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे नामदेव की मौके पर ही मौत हो गई और कमलाबाई गंभीर रूप से घायल हो गईं।

पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता एस. एम. पवार ने न्यायाधिकरण को बताया कि नामदेव की मासिक आमदनी ₹50,000 थी और उनके पास कई भैंसें थीं। ये तथ्य परिवार ने दस्तावेजों के साथ पेश किए।
कार के मालिक संदीप हनुमान शेंडगे न्यायाधिकरण की कार्यवाही में अनुपस्थित रहे और उन्हें एकतरफा पक्ष घोषित किया गया। वहीं, बीमा कंपनी चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता पी. टी. सोनार ने पक्ष रखा।
सभी पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद MACT ने आदेश दिया कि पीड़ित परिवार को ₹59.2 लाख तथा घायल पत्नी को ₹10.5 लाख मुआवजा 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ, याचिका दाखिल करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक, दिया जाए।