कानूनी पेशा कोई व्यवसाय नहीं है: हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम मांगने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिए हैं कि वे उन वकीलों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें जो ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं के माध्यम से काम मांगते हैं, यह कहते हुए कि वकालत व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जा सकता।

इस निर्णय में, जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस सी. कुमारप्पन की खंडपीठ ने श्री पी.एन. विग्नेश द्वारा दायर एक रिट याचिका (W.P.No. 31281 of 2019) को स्वीकार कर लिया, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी, और quikr.in, sulekha.com, और justdial.com जैसे ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं को प्रतिवादी बनाया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, श्री पी.एन. विग्नेश ने वकालत के हित में एक “प्रो बोनो पब्लिको” के रूप में यह रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं ने अपने प्लेटफार्मों पर वकील सेवाएं प्रदान कीं, जहां अधिवक्ता खुलकर कानूनी काम मांगते थे। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि ऐसी प्रथाएं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन करती हैं और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत कदाचार के समान हैं।

महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

अदालत ने कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर विचार किया:

1. क्या ऑनलाइन प्लेटफार्म वकील सेवाएं प्रदान कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन करते हैं

2. वकीलों द्वारा विज्ञापन और काम मांगने की अनुमति

3. वकील सेवाओं को सुगम बनाने में ऑनलाइन मध्यस्थों की भूमिका

4. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुरक्षित बंदरगाह प्रावधानों की लागूता

अदालत का निर्णय और टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं और निर्देश जारी किए:

1. वकालत व्यवसाय नहीं है: अदालत ने जोर देकर कहा कि वकालत व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जा सकता जो लाभ के उद्देश्यों से प्रेरित हो। जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा, “कानूनी सेवा न तो नौकरी है और न ही व्यवसाय। व्यवसाय शुद्ध रूप से लाभ के उद्देश्यों से प्रेरित होता है। लेकिन कानून में, बड़ा हिस्सा समाज की सेवा है।”

2. विज्ञापन पर प्रतिबंध: अदालत ने दोहराया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 36 के तहत अधिवक्ताओं को सीधे या परोक्ष रूप से विज्ञापन या काम मांगने की मनाही है। इसने बीसीआई को निर्देश दिया कि राज्य बार काउंसिलों को सर्कुलर जारी करें ताकि इस नियम का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा सके।

3. ऑनलाइन प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई: अदालत ने बीसीआई को निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज करें जो वकीलों के द्वारा अवैध विज्ञापन को सुगम बनाते हैं। इसने चार सप्ताह के भीतर ऐसे विज्ञापनों को हटाने का भी आदेश दिया।

4. रेटिंग्स और ऑफ़र पर प्रतिबंध: अदालत ने वकील सेवाओं पर रेटिंग्स और ऑफर प्राइस प्रदान करने की प्रथा पर चिंता व्यक्त की। जस्टिस सुब्रमण्यम ने कहा, “विधि पेशे में ब्रांडिंग संस्कृति समाज के लिए हानिकारक है। वकीलों को रैंकिंग देना या ग्राहक रेटिंग प्रदान करना अज्ञात है और पेशे के सिद्धांतों को ठेस पहुंचाता है।”

5. मध्यस्थों के लिए सुरक्षित नहीं: अदालत ने निर्णय लिया कि ऑनलाइन प्लेटफार्म सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (सुरक्षित प्रावधान) के तहत सुरक्षा नहीं मांग सकते क्योंकि उनकी गतिविधियां अधिवक्ता अधिनियम और बीसीआई नियमों के तहत अवैध हैं।

Also Read

जारी निर्देश

अदालत ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

1. बीसीआई को चार सप्ताह के भीतर राज्य बार काउंसिलों को सर्कुलर जारी करने चाहिए ताकि विज्ञापन या काम मांगने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा सके।

2. बीसीआई को उन ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज करनी चाहिए जो वकीलों के अवैध विज्ञापनों को सुगम बनाते हैं।

3. बीसीआई को ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से वकीलों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों को हटाने और ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकारी सहायता मांगने की कार्रवाई करनी चाहिए।

4. प्रतिवादी ऑनलाइन प्लेटफार्म (quikr.in, sulekha.com, justdial.com) को चार सप्ताह के भीतर बीसीआई नियमों के नियम 36 का उल्लंघन करने वाली सभी सामग्री को हटाना होगा।

अदालत ने 20 अगस्त, 2024 के लिए अनुपालन सुनवाई निर्धारित की है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles