वकीलों के चैंबर इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि वकीलों के चैंबर प्रयोग के लिए होते हैं और जिनको ऐसे कक्षों का आवंटन किया गया है, उन्हें इसे बेचने और किसी भी तरह से हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नही है।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि चैंबरों में अधिकारों का हस्तांतरण कानून के विरोधाभासी है। और इसकी अनुमति नही दी जा सकती है।
कोर्ट ने नई दिल्ली बार एसोसिएशन को आदेश दिया है कि पटियाला हाउस कोर्ट में चैंबरों के हस्तांतरण एंव आवंटन से संबंधित कोई विशिष्ट नियम व फैसले हों तो उन्हें पेश किया जाए।
कोर्ट ने यह निर्देश अधिवक्ता कुलदीप कुमार के आवेदन पर दिया। एडवोकेट कुलदीप ने दिल्ली बार एसोसिएशन से कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।
कुलदीप ने कहा कि उनके पिता को आवंटित किये गए चैंबर को उन्हें हस्तातंरित किये जाने का अनुरोध बार एसोसिएशन द्वारा खारिज किये जाने को चुनौती देने की याचिका पर निर्णय के लिए दस्तावेज जरूरी है।
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