केरल हाईकोर्ट ने मसाला बॉन्ड से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आगे की कार्यवाही पर तीन महीने की अंतरिम रोक लगा दी है। यह राहत गुरुवार को न्यायमूर्ति वी जी अरुण की पीठ ने दी।
अदालत ने यही अंतरिम संरक्षण पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइज़ैक और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव तथा केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के सीईओ के एम अब्राहम को भी प्रदान किया। यह आदेश नवंबर में ईडी द्वारा जारी किए गए शो कॉज नोटिस से संबंधित सभी कार्यवाहियों पर लागू होगा।
यह मामला KIIFB द्वारा मसाला बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई राशि के उपयोग से जुड़ा है। ईडी ने आरोपों के आधार पर इन फंड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी किए थे। मुख्यमंत्री विजयन, थॉमस आइज़ैक और के एम अब्राहम ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट का रुख कर इन नोटिसों को रद्द करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने अंतरिम स्तर पर कहा कि जब KIIFB की याचिका पर ईडी की आगे की कार्यवाही पहले ही स्थगित की जा चुकी है, तो ऐसे में व्यक्तिगत रूप से नोटिस प्राप्त करने वाले इन तीनों अधिकारियों को भी समान राहत मिलनी चाहिए।
अदालत ने निर्देश दिया कि यह मामला जनवरी में दोबारा सुना जाएगा और उस समय KIIFB की याचिका के साथ इस प्रकरण पर एक साथ विचार किया जाएगा।

