केरल हाईकोर्ट ने वकील की फीस न चुकाने पर NCTE पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया

केरल हाईकोर्ट ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) को निर्देश दिया है कि वह दिवंगत अधिवक्ता वी.एम. कुरियन की बकाया वकालत फीस का भुगतान करे, जिन्होंने लगभग दो दशकों तक एनसीटीई के स्थायी अधिवक्ता के रूप में कार्य किया था। कोर्ट ने NCTE के आचरण को “दोषपूर्ण” बताते हुए ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है, क्योंकि उसने कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के बावजूद मनमाने ढंग से भुगतान करने से इनकार किया।

पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता अधिवक्ता मैथ्यू बी. कुरियन, दिवंगत अधिवक्ता वी.एम. कुरियन के पुत्र हैं। उन्होंने यह रिट याचिका इस मांग के साथ दाखिल की थी कि उनके पिता द्वारा वर्ष 2000 से 2018 तक NCTE की ओर से लड़े गए 590 से अधिक मामलों के लिए ₹12,11,770 की पेशेवर फीस का भुगतान किया जाए। याचिका में कहा गया कि कई बार अनुरोध और बिल प्रस्तुत करने के बावजूद, अप्रैल 2018 में नए अधिवक्ता की नियुक्ति के बाद भी भुगतान नहीं किया गया।

प्रतिवादियों की दलीलें

तीसरे प्रतिवादी, NCTE के क्षेत्रीय निदेशक ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

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  • कुछ बिलों में वर्गीकरण, मामलों की स्थिति और आवश्यक दस्तावेज़ों की कमी थी, जैसा कि दिसंबर 2017 के दिशा-निर्देश (एग्ज़िबिट R3(b)) में निर्दिष्ट है।
  • कुछ मामलों में या तो NCTE पक्षकार नहीं था, या बिल दोहराए गए थे, या तिथियों में गड़बड़ी थी।
  • कई मामलों में निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां जमा नहीं की गई थीं।
  • कुछ मामलों में भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
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याचिकाकर्ता की सफाई

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया:

  • संबंधित बिल एग्ज़िबिट R3(b) के लागू होने से पहले के हैं, अतः उन पर नए दिशा-निर्देश लागू नहीं किए जा सकते।
  • 28.12.2017 के बाद के मामलों के लिए उन्होंने संशोधित नियमों का पालन करने की सहमति दी।
  • निर्णयों की प्रतियां पहले ही NCTE को भेज दी गई थीं।
  • प्रत्येक आपत्ति के लिए स्पष्टीकरण दिया गया था, और NCTE ने कोई ठोस दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं दिया कि पहले भुगतान किया गया था या आपत्ति उठाई गई थी।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति मोहम्मद नियास सी.पी. ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम 11, 12, 28, 29, और 38 का हवाला देते हुए कहा कि अधिवक्ताओं को उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा:

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“यदि कोई मुवक्किल पहले सहमति देता है और सेवा प्राप्त करने के बाद इनकार करता है, तो ऐसा आचरण अनुचित और निंदनीय है।”

कोर्ट ने NCTE की इस आपत्ति को खारिज कर दिया कि याचिका तथ्यों के विवाद की वजह से अनुच्छेद 226 के तहत विचारणीय नहीं है। Govt. of Tamil Nadu v. R. Thillaivillalan [AIR 1991 SC 1231] और James Koshy v. KSRTC [1999 (3) KLT 533] का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि राज्य एजेंसियों से बकाया वकालत फीस के लिए अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिकाएं अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई योग्य हैं, जब तक वे जटिल तथ्यात्मक विवाद उत्पन्न न करें।

कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि:

  • यह विवादित नहीं है कि दिवंगत वी.एम. कुरियन को नियुक्त किया गया था और उन्होंने सभी निपटाए गए मामलों में उपस्थिति दी थी।
  • केवल दस मामलों में NCTE को पक्षकार के रूप में गलत दर्ज किया गया था।
  • शेष मामलों में भुगतान रोकने के लिए NCTE ने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।
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निर्णय

हाईकोर्ट ने रिट याचिका को निम्न निर्देशों के साथ स्वीकार किया:

  • NCTE को तालिका C, D, E, F, और G में सूचीबद्ध सभी मामलों के लिए पेशेवर शुल्क दो महीने के भीतर भुगतान करना होगा।
  • तालिका E से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए NCTE को दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगना होगा, और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में उत्तर देना होगा।
  • NCTE पर ₹50,000 का लागत जुर्माना लगाया गया है क्योंकि उसने मनमाने ढंग से फीस का भुगतान करने से इनकार किया।

कानूनी प्रतिनिधित्व

  • याचिकाकर्ता की ओर से: अधिवक्ता जैकब सेबास्टियन
  • प्रतिवादियों की ओर से: डॉ. अब्राहम पी. मेचिंकारा, NCTE के स्थायी अधिवक्ता

मामले का शीर्षक: मैथ्यू बी. कुरियन बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एवं अन्य
रिट याचिका संख्या: WP(C) No. 34764 of 2018

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