केरल हाईकोर्ट ने मां पर हमला करने के आरोपी को जमानत दी, मां के हलफनामे का हवाला दिया

एक मार्मिक फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने 25 वर्षीय एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर अपनी मां पर चाकू से हमला करने का आरोप है, क्योंकि उसने उसे नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। मां की दिल से की गई दलील के बाद जमानत दी गई, जिसमें उसने अपने बेटे को हिरासत में नहीं देख पाने की असमर्थता को उजागर किया।

मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने इस घटना पर अपनी व्यथा व्यक्त की, जिसे उन्होंने “आश्चर्यजनक और परेशान करने वाला” दोनों बताया, जो देश के युवाओं की बिगड़ती मानसिक स्थिति को दर्शाता है। आरोपों की गंभीरता के बावजूद – जिसमें भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर चोट और हत्या का प्रयास शामिल है – न्यायाधीश मां की क्षमा और बिना शर्त प्यार से प्रभावित हुए।

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अदालत मां के हलफनामे को पढ़ने के बाद जमानत देने के लिए बाध्य हुई, जिसमें कहा गया था कि उसे अपने बेटे की रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा, “मुझे यकीन है कि उसके शरीर पर लगे घाव भले ही ठीक न हुए हों, लेकिन उसके बेटे के प्रति उसका प्यार घावों पर हावी हो जाता है।” उन्होंने एक माँ के स्थायी प्रेम का वर्णन करने के लिए गुलाब के बारहमासी फूल का उदाहरण दिया।

जमानत की शर्तों में 50,000 रुपये का बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट जमानतदार, जांच अधिकारी के समक्ष अनिवार्य साप्ताहिक उपस्थिति और गवाहों को न डराने या अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़ने के सख्त आदेश शामिल हैं। अदालत ने युवाओं की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने में समाज और माता-पिता की भूमिका पर जोर दिया कि वे अच्छे प्रभावों वाले रिश्ते बनाए रखें।

इसके अलावा,हाईकोर्ट ने रिहाई के बाद आरोपी द्वारा किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की अनुमति दी है। मां को अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में ऐसे किसी भी व्यवहार की रिपोर्ट करने का अधिकार है, जिससे संभावित रूप से जमानत रद्द हो सकती है।

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