केरल हाईकोर्ट ने नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

कोच्चि, 21 अगस्त, 2024 – केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को तीन नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों के हिंदी नामकरण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में ही रहेंगे।

कानून का विवरण

विचाराधीन कानून – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) – 1 जुलाई को प्रभावी हुए, जिन्होंने क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली।

प्रस्तुत तर्क

वकील पीवी जीवेश ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि हिंदी नामों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि कानूनों के सभी आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में होने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हिंदी शीर्षक गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में भ्रम और कठिनाई पैदा कर सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, जो किसी भी पेशे को अपनाने के अधिकार की गारंटी देता है।*

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जीवेश ने आगे तर्क दिया कि हिंदी नामकरण भाषाई साम्राज्यवाद का एक रूप दर्शाता है और देश की भाषाई विविधता को कमजोर करता है।

केंद्र का बचाव और न्यायालय का तर्क

जवाब में, केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि नाम हिंदी में हैं, लेकिन कानूनों के वास्तविक पाठ अंग्रेजी में लिखे गए हैं। इसने लोकपाल विधेयक और प्रसार भारती अधिनियम जैसे उदाहरणों की ओर भी इशारा किया, जिनके नाम भी हिंदी में हैं।

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पिछले महीने इन कानूनों का अंग्रेजी में नाम बदलने के अपने अधिकार क्षेत्र पर विचार-विमर्श करने और संभावित भ्रम को स्वीकार करने के बाद, हाईकोर्ट ने अंततः याचिका को खारिज करने का फैसला किया।

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