केरल हाईकोर्ट ने कार्य समय के दौरान गेमिंग और सोशल मीडिया का उपयोग करने से कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया

उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, केरल हाईकोर्ट ने एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें कर्मचारियों को कार्य समय के दौरान ऑनलाइन गेमिंग में शामिल होने और सोशल मीडिया तक एक्सेस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। 2 दिसंबर, 2024 को जारी किए गए इस नोटिस में इस बात पर चिंता जताई गई है कि ऐसी गतिविधियाँ दैनिक कार्यों को काफी हद तक बाधित कर रही हैं।

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रजिस्ट्रार जनरल गोपाकुमार जी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है, “यह पता चला है कि कई कर्मचारी कार्य समय और अवकाश के दौरान ऑनलाइन गेम खेलने और सोशल मीडिया सामग्री देखने में व्यस्त हैं, जिससे दिन-प्रतिदिन के कार्यालय के काम में बाधा आ रही है।” इस समस्या से निपटने के लिए, हाईकोर्ट ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कार्यालय समय और दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान सभी प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है, और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक न होने पर दोपहर के भोजन के अवकाश तक सोशल मीडिया, मूवी देखने या ऑनलाइन ट्रेडिंग के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

ज्ञापन में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि इन दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन को “बहुत गंभीरता से लिया जाएगा”, जो गैर-अनुपालन के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण का संकेत देता है। यद्यपि यह ज्ञापन अधिकांश कर्मचारियों पर लागू होता है, किन्तु जिन वरिष्ठ अधिकारियों को मोबाइल फोन और ड्राइवर उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हें इससे छूट दी गई है, क्योंकि उनकी विशिष्ट जिम्मेदारी है तथा उनकी भूमिकाओं में निरंतर संपर्क की आवश्यकता है।

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