केरल हाईकोर्ट ने विज्ञापन विवाद में बाबा रामदेव के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

हाल ही में एक न्यायिक घटनाक्रम में, केरल हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव, उनके करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और उनके उद्यम दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह निर्णय एक “भ्रामक” विज्ञापन के आरोपों के मद्देनजर आया है, जिसकी कार्यवाही मूल रूप से पलक्कड़ मजिस्ट्रेट अदालत में निर्धारित की गई थी।

केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने आरोपी पक्षों को अस्थायी राहत प्रदान करते हुए तीन महीने की अवधि के लिए रोक जारी की। रामदेव और उनके सहयोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार ने अदालत के फैसले की पुष्टि की। यह अंतरिम आदेश प्रतिवादियों की एक याचिका के बाद दिया गया, जिसमें निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

बाबा रामदेव और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला पलक्कड़ के ड्रग्स इंस्पेक्टर की शिकायत के बाद शुरू किया गया था, जिसके कारण ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 7 (ए) के साथ धारा 3 (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिनियम की विवादित धाराएं विशेष रूप से निर्दिष्ट बीमारियों और विकारों के उपचार के रूप में कुछ दवाओं के विज्ञापन को प्रतिबंधित करती हैं, और उल्लंघन के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करती हैं।

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