केरल हाईकोर्ट ने एडीजीपी अजीत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एडीजीपी एम.आर. अजीत कुमार के खिलाफ एक विशेष सतर्कता अदालत में लंबित आय से अधिक संपत्ति (डीए) शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह अंतरिम आदेश वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की उस याचिका पर पारित किया, जिसमें उन्होंने विशेष अदालत के 14 अगस्त के फैसले को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) की क्लीन चिट के बावजूद मामले की सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था।

READ ALSO  चेक बाउंस: प्रवर्तनीय ऋण को साबित करने के लिए आपराधिक न्यायालय पर बाध्यकारी है सिविल कोर्ट का निर्णय: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल कार्यवाही पर 12 सितंबर तक रोक रहेगी। उस दिन अजीत कुमार की याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी। अदालत का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।

Video thumbnail

इससे पहले विशेष सतर्कता अदालत ने वीएसीबी की क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें अधिकारी को आरोपों से मुक्त बताया गया था। अदालत ने माना था कि मामले में prima facie (प्रथम दृष्टया) आधार मौजूद हैं और अजीत कुमार पर ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप गंभीर है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों से बयान दर्ज किए जाएं।

READ ALSO  समय पर आरटीआई जानकारी नहीं देने पर पीआईओ पर जुर्माने की मात्रा दुर्भावना पर निर्भर करेगी: दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की रोक के चलते सतर्कता अदालत की कार्यवाही फिलहाल ठप हो गई है। अब यह मामला 12 सितंबर को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा, जब अजीत कुमार की याचिका पर विस्तृत बहस होगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles