केरल हाईकोर्ट ने एडीजीपी अजीत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एडीजीपी एम.आर. अजीत कुमार के खिलाफ एक विशेष सतर्कता अदालत में लंबित आय से अधिक संपत्ति (डीए) शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने यह अंतरिम आदेश वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की उस याचिका पर पारित किया, जिसमें उन्होंने विशेष अदालत के 14 अगस्त के फैसले को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) की क्लीन चिट के बावजूद मामले की सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल कार्यवाही पर 12 सितंबर तक रोक रहेगी। उस दिन अजीत कुमार की याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी। अदालत का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।

इससे पहले विशेष सतर्कता अदालत ने वीएसीबी की क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें अधिकारी को आरोपों से मुक्त बताया गया था। अदालत ने माना था कि मामले में prima facie (प्रथम दृष्टया) आधार मौजूद हैं और अजीत कुमार पर ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप गंभीर है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों से बयान दर्ज किए जाएं।

हाईकोर्ट की रोक के चलते सतर्कता अदालत की कार्यवाही फिलहाल ठप हो गई है। अब यह मामला 12 सितंबर को हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा, जब अजीत कुमार की याचिका पर विस्तृत बहस होगी।

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