केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि श्राइन के साइड फ्रेम (लिंटेल) से सोने की कथित हेराफेरी के मामले में आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाए।
न्यायमूर्ति राजा विजयाराघवन वी और न्यायमूर्ति के. वी. जयकुमार की खंडपीठ ने यह आदेश उस समय दिया जब न्यायालय के समक्ष पेश सतर्कता रिपोर्ट और अब तक की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि “साइड फ्रेम या लिंटेल के संबंध में सोने की हेराफेरी की गई है”।
सतर्कता रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लगभग 474.9 ग्राम सोना उन्निकृष्णन पोट्टी को सौंपा गया था, जिन्होंने श्राइन के गोल्ड प्लेटिंग कार्य को प्रायोजित करने की पेशकश की थी।
हालांकि, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह सोना उनके द्वारा त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) को सौंपा गया था।

इन गंभीर विसंगतियों को देखते हुए, खंडपीठ ने पहले से गठित विशेष जांच दल (SIT) को निर्देश दिया कि साइड फ्रेम/लिंटेल से संबंधित मामले की भी गहराई से जांच की जाए, साथ ही जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य पहलुओं को भी देखा जाए।