केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को निष्कासित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल को कथित बलात्कार और महिला को गर्भपात के लिए मजबूर करने से जुड़े मामले में दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण को आगे बढ़ा दिया।
न्यायमूर्ति के. बाबू की एकल पीठ ममकूटथिल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने तिरुवनंतपुरम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर के लिए तय करते हुए, तब तक पुलिस को ममकूटथिल को गिरफ्तार न करने का पूर्व आदेश जारी रखा।
इस बीच, राज्य सरकार द्वारा दायर एक अलग याचिका भी हाई कोर्ट के समक्ष आई, जिसमें तिरुवनंतपुरम अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत ममकूटथिल को एक अन्य मामले में अग्रिम जमानत दी गई थी। यह मामला कथित तौर पर विवाह का झूठा वादा कर एक महिला के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। यह याचिका न्यायमूर्ति विजू अब्राहम की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई, जिसने इसे क्रिसमस अवकाश के बाद सुनवाई के लिए लेने का निर्णय किया।
ममकूटथिल कथित तौर पर मामलों के दर्ज होने के बाद कुछ समय के लिए फरार हो गए थे, लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद उन्होंने वापसी की। 11 दिसंबर को वह स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पलक्कड़ में मतदान करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपस्थित भी हुए।
मामलों की जांच जारी है और आगे की कार्यवाही हाई कोर्ट द्वारा 18 दिसंबर को अग्रिम जमानत याचिका पर की जाने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगी।

