केरल हाईकोर्ट ने साइबर उत्पीड़न की शिकायत में राहुल ईश्वर की अग्रिम जमानत का निपटारा किया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार, 28 जनवरी, 2025 को एक महिला अभिनेता द्वारा साइबर उत्पीड़न की शिकायत के बाद कार्यकर्ता राहुल ईश्वर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा कर दिया। यह निर्णय पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद आया कि शिकायत के आधार पर ईश्वर के खिलाफ कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने ईश्वर के खिलाफ कोई पंजीकृत मामला न होने पर ध्यान दिया, जिससे अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई। हालांकि, न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने एहतियाती निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि इस शिकायत के संबंध में ईश्वर के खिलाफ भविष्य में कोई गैर-जमानती अपराध दर्ज किया जाता है, तो उन्हें कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले दो सप्ताह का नोटिस दिया जाना चाहिए।

कार्यवाही के दौरान एक दिलचस्प मोड़ तब आया, जब ईश्वर के वकील ने पुरुष आयोग बनाने के उनके इरादे का उल्लेख किया, न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने उन्हें सलाह दी कि वे केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक चैंपियन बनने का लक्ष्य रखें। यह टिप्पणी उन व्यापक सामाजिक जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है जो सार्वजनिक हस्तियां अक्सर उठाती हैं।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles