हाईकोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई की कार्यवाही पर छह अप्रैल तक रोक लगायी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य कांग्रेस प्रमुख डी के शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम रोक बढ़ा दी थी, जिसने कांग्रेस नेता द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की थी।

अदालत ने राज्य सरकार को शिवकुमार द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए छह अप्रैल तक का समय दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

राज्य सरकार द्वारा जांच की सहमति दिए जाने के बाद सीबीआई ने 2020 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, सीबीआई के वकील ने उल्लेख किया कि अदालत ने शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और केंद्रीय एजेंसी ने रोक हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया था जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

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सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है, इसलिए शिवकुमार पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी के खिलाफ शिवकुमार की याचिका पर आपत्ति दर्ज करने के लिए और समय की आवश्यकता थी। सरकारी अधिवक्ता द्वारा चार सप्ताह का समय मांगा गया था।

अदालत ने, हालांकि, बताया कि जहां सीबीआई जल्द सुनवाई की मांग कर रही थी, वहीं सरकार और समय मांग रही थी। मामले को 6 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया और सरकार को तब तक अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

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