केरल हाई कोर्ट ने काले झंडे लहराने के आरोप में गिरफ्तारी, हिरासत को अवैध बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया

केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विरोध में काले झंडे लहराने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत को ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ घोषित करने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन की पीठ ने पिछले साल विरोध में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को काले झंडे लहराने के लिए बुक किए गए लोगों के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता राजेश विजयन ने कहा कि याचिका खारिज करने के कारण बताते हुए विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।

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यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को केरल के मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने या कथित रूप से ऐसा करने की योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था या हिरासत में रखा गया था, जबकि वह कोझिकोड और राज्य के अन्य जिलों में थे।

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सैम जोसफ नामक व्यक्ति की याचिका में संबंधित अधिकारियों द्वारा कथित पेशेवर कदाचार की जांच की भी मांग की गई थी, जिन्होंने पिछले साल 11 जून को दो ट्रांसजेंडरों को एहतियातन हिरासत में लिया था, जो यहां कलूर मेट्रो स्टेशन के पास एक समारोह स्थल पर पहुंचे थे। काली पोशाक पहनने के शक में वे वहां विरोध करने आए थे।

याचिका में ट्रांसजेंडरों की कथित अवैध हिरासत से संबंधित दस्तावेज, याचिकाकर्ता को पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया था।

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ट्रांसजेंडरों ने दावा किया था कि वे मेट्रो स्टेशन जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया क्योंकि उन्होंने काली पोशाक पहनी हुई थी और मुख्यमंत्री पास के एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे।

दूसरी ओर पुलिस ने तर्क दिया था कि दोनों भाजपा कार्यकर्ता थे, जो विरोध करने के लिए वहां पहुंचे थे।

डिप्लोमैटिक बैग मामले के जरिए सोने की तस्करी की आरोपी स्वप्ना सुरेश द्वारा किए गए खुलासे के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने पिछले साल विभिन्न स्थानों पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किए और विजयन को काले झंडे दिखाए।

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