केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मार्ग पर ‘अरवणा प्रसादम्’ की कीमत ₹65 से बढ़ाकर ₹85 करने की अनुमति दी

 केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (TDB) को सबरीमाला की ओर जाने वाले प्रमुख पड़ावों पर बेचे जाने वाले अरवणा प्रसादम् की कीमत बढ़ाने की अनुमति दे दी। अब 250 ग्राम अरवणा की दर ₹65 से बढ़ाकर ₹85 कर दी जाएगी। यह दर 2021 से अब तक अपरिवर्तित थी।

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की खंडपीठ ने कहा कि अचनकोविल, आर्यनकवु, कुलथुपुझा, एरुमेली, पंडालम वालियाक्कोइक्कल और निलक्कल में कीमत बढ़ाना “उचित और आवश्यक” है, क्योंकि ये सभी पड़ाव TDB के अधीन आते हैं।

TDB ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि अरवणा बनाने में लगने वाले कच्चे माल—चावल, गुड़ आदि—की कीमतों में 2021 के बाद से भारी वृद्धि हुई है। बोर्ड ने यह भी बताया कि मशीनों और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के कारण पुरानी दर पर प्रसादम् बेचने से उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

वहीं राज्य सरकार ने तर्क दिया कि मंदिर में प्रसादम् उपलब्ध कराना व्यावसायिक लाभ कमाने की गतिविधि की तरह नहीं देखा जा सकता। सरकार का कहना था कि भक्तों की भुगतान क्षमता और बोर्ड को होने वाले संभावित नुकसान—दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग ने अदालत को 2021 की पहली तिमाही और 2025 के बीच कच्चे माल की कीमतों में आई बढ़ोतरी का तुलनात्मक रिपोर्ट पेश की। ओम्बड्समैन ने इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कीमत ₹80 करने की सिफारिश की थी, लेकिन TDB ने कहा कि इस दर पर भी उसे बड़ा नुकसान होगा।

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सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में प्रसादम् की कीमत ₹65 से बढ़ाकर ₹85 करना उचित है। यह नई दर TDB के अधीन सभी बताए गए पड़ावों पर लागू होगी।

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