ओमान में कथित बलात्कार के मामले में मुकदमा चलाने के लिए धारा 188 सीआरपीसी के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि ओमान में कथित बलात्कार के मामले में मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 188 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है, जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन ने राजेश गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य (सीआरएल.एम.सी.

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