रेस्टोरेंट में ग्रेवी न मिलने पर दायर शिकायत उपभोक्ता आयोग ने खारिज की, सेवा में कमी नहीं मानी

केरल के कोलेनचेरी स्थित एक रेस्टोरेंट के खिलाफ दायर शिकायत को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खारिज कर दिया है। शिकायतकर्ता, जो एक फ्रीलांस पत्रकार हैं, ने आरोप लगाया था कि उन्होंने रेस्टोरेंट में परोट्टा और बीफ फ्राय ऑर्डर किया, लेकिन साथ में ग्रेवी नहीं दी गई, जिससे खाने में असुविधा हुई और मानसिक तनाव भी हुआ।

शिकायतकर्ता ने ₹1,00,000 मानसिक प्रताड़ना के लिए और ₹10,000 कानूनी खर्चों के लिए मुआवज़ा मांगा था, साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।

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हालाँकि, आयोग ने अपने फैसले में कहा कि रेस्टोरेंट ने कोई झूठा वादा, भ्रामक प्रचार या धोखाधड़ी नहीं की है। न ही मेन्यू में और न ही बिल में यह दर्शाया गया था कि ग्रेवी ऑर्डर किए गए व्यंजनों के साथ शामिल है।

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आयोग ने कहा, “रेस्टोरेंट की आंतरिक नीति के तहत ग्रेवी न देना, तब तक सेवा में कमी नहीं माना जा सकता जब तक उसकी कोई कानूनी या संविदात्मक बाध्यता न हो।”

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शिकायतकर्ता ने तर्क दिया था कि रेस्टोरेंट की यह नीति एक प्रकार की प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा है, जो ग्राहकों को अलग से करी खरीदने के लिए मजबूर करती है। लेकिन आयोग ने इसे उपभोक्ता कानून के तहत वैध शिकायत मानने से इनकार कर दिया।

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