केरल हाईकोर्ट ने कॉलेजों के सक्षम/वैधानिक अधिकारियों को राज्य के प्रत्येक कॉलेज में यूजीसी विनियमों के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की खंडपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच का निस्तारण करते हुए पारित किया,
